20 हजार से ज्यादा उद्योग; 6150 ने ही लिए लाइसेंस

कारोबारियों में परमिशन लेने को लेकर उदासीनता
प्रशासन ने तरेरी आंखें, कार्रवाई की नोटिस जारी

 पिंपरी चिंचवड़। किसी भी प्रकार का उद्योग, व्यवसाय शुरू करने के लिए नियमानुसार मनपा से उद्योग लाइसेंस लेना अनिवार्य है। यहां तक कि उद्योग के नाम का बोर्ड लगाने के लिए भी परमिशन लेना जरुरी है। हालांकि पिंपरी चिंचवड़ के कारोबारियों में लाइसेंस और परमिशन लेने को लेकर भारी उदासीनता नजर आ रही है। आंकड़ों के मुताबिक़ मनपा की सीमा में उद्योग व्यवसाय की संख्या 20 हजार से भी अधिक है, मगर उसमें से मात्र 6150 उद्योगों द्वारा ही मनपा से जरुरी लाइसेंस लिए जाने की चौंकाने वाली जानकारी सामने आयी है। इसकी एक बड़ी वजह नियमों को लेकर अनभिज्ञता एवं मनपा के पास कार्रवाई और नियमों की अमलबाजी के लिए पर्याप्त मानव संसाधन उपलब्ध नहीं रहना बताई जा रही है।
शहर का दिन-ब-दिन विस्तार हो रहा है और आबादी 30 लाख घरों तक पहुंच गई है। जैसे-जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, एमआईडीसी और आईटी पार्क क्षेत्र में औद्योगिक कंपनियों के साथ-साथ शहर के विभिन्न हिस्सों में शॉपिंग मॉल, किराना, कपड़ा, होटल, स्टेशनरी, बेकरी, स्वीट मार्ट, शोरूम जैसे कई छोटे बड़े व्यवसायों की संख्या भी बढ़ रही है। किसी भी उद्योग या व्यवसाय को शुरू करते समय महाराष्ट्र मनपा अधिनियम 313 और 376 के अनुसार उचित शुल्क का भुगतान करके मनपा के स्काई साइन्स और लाइसेंस विभाग से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है। हालांकि हकीकत यह है कि ज्यादातर व्यवसायी मनपा से लाइसेंस और अनुमति लिए बिना ही व्यवसाय कर रहे हैं। कारोबारियों की उदासीनता प्रशासन के संज्ञान में आ गई है और उसने ऐसे कारोबारियों की तरफ आंखें तरेर ली है।
599 कारोबारियों को जारी हुई नोटिस
शहर में विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों के साथ लगभग 4000 छोटे उद्यम हैं। पिंपरी कैंप में शहर का सबसे बड़ा बाजार है। इसके साथ ही शहर के अलग अलग हिस्सों में 20 हजार से भी अधिक छोटे-छोटे कारोबार हैं। हालांकि, इनमें से मात्र साढ़े छह हजार कंपनियों और उद्योग व्यवसायों ने ही मनपा से जरुरी लाइसेंस और अनुमति हासिल की है। यहां तक कि उद्योग व्यवसायों के नामों के बोर्ड लगाने के लिए अनुमति नहीं लिए जाने की बात सामने आयी है। ऐसे व्यवसायियों के खिलाफ स्काई साइन एन्ड लाइसेंस विभाग ने कार्रवाई करने के लिए कमर कस ली है। उन्हें नोटिस जारी करने की शुरुआत कर दी है। पिछले तीन माह से 599 व्यवसायियों को विभाग ने नोटिस जारी की है। नोटिस मिलने के बाद अब तक 150 व्यवसायियों ने लाइसेंस शुल्क का भुगतान कर मनपा से लाइसेंस और अनुमति हासिल कर ली है।
महत्वपूर्ण बिंदु
कर्मचारियों की संख्या के आधार पर 450 से 25 हजार रुपए के भुगतान से मिलता है लाइसेंस
उद्योग व्यवसाय के नाम के बोर्डों के लिए लिया जाता है नाममात्र शुल्क
हर साल अप्रैल महीने में लाइसेंस का नवीनीकरण करना भी अनिवार्य
छूट के तौर पर लाइसेंस नवीनीकरण की अंतिम तिथि 30 जून
अंतिम तिथि के बाद वार्षिक लाइसेंस शुल्क पर प्रति माह 10 से 120 प्रतिशत विलंब शुल्क लेने का प्रावधान

यदि कोई शहर में कोई कंपनी या व्यवसाय शुरू करना चाहता है, तो व्यवसाय, व्यवसाय और नाम का बोर्ड लगाने के लिए मनपा से अनुमति लेना नियमानुसार अनिवार्य है। शहर में करीब 20 हजार में से 6 हजार लोगों ने कारोबार करने की अनुमति ले रखी है। इसलिए अनुमति नहीं लेने वाले कारोबारियों को नोटिस देना शुरू कर दिया गया है। अब तक 599 लोगों को नोटिस दिया जा चुका है। उनमें से 150 व्यवसायियों ने अनुमति ले ली है। जिन व्यवसायियों ने लाइसेंस और अनुमति नहीं ली है, वे आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन करें, अन्यथा नियमानुसार उचित कार्रवाई की जाएगी।
-संदीप खोत, उपायुक्त, स्काई साइन एवं लाइसेंसिंग विभाग, पिंपरी चिंचवड़ मनपा




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